अनाज घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने दिए जांच रोकने के आदेश
अनाज घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने दिए जांच रोकने के आदेश
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श्रीनगर। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की श्रीनगर बेंच ने पीडीएस हेतु 26 हजार क्विंटल अनाज का परिवहन करने वाले ट्रकों के नदारद होने को लेकर की जा रही जांच पर रोक के आदेश दे दिए हैं। दरअसल सीबीआई द्वारा इस मामले में जांच की जा रही थी। जानकारी सामने आई है कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। अधिकारियों पर इस मामले में लीपापोती करने और चेकपोस्ट पर सांठगाठ करने का आरोप था। जो एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई थी उसमें कहा गया है कि पंजाब के जालंधर की करतारपुर व भोगपुर एसीआई डिपो से बीते माह निजी डिपो से 130 ट्रक चांवल व गेहूॅं लेकर बारामुला हेतु ट्रक निकले थे।

ये ट्रक काजीगुंजा की लोअर मुंडा चेकपोस्ट को पार कर चुके थे। ट्रक रास्ते में ही गायब हो गए और फिर काजीगुज से बारामुला डिपो नहीं पहुंचे। इस मामले में सीबीआई ने जब जांच की तो जानकारी सामने आई कि ओअर मुड़ा चेकपोस्ट पर जो चालान बनाए गए थे वे फर्जी थे।

आरोप लगाया गया कि कर्मचारियो की मिलीभगत से करीब 26 हजार क्विंटल अनाज नदारद हो गया। जांच में यह बात भी सामने आई कि चालान गलत टोल संख्या पर बनाया गया। इस जांच को लेकर श्रीनगर के ट्रांसपोर्टर्स ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर नहीं आता है ऐसे में यह जांच थम गई और न्यायालय ने सीबीआई जांच रोकने के आदेश दिए।

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