नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका
नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका
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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उन्होने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर हाइ कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।बता दें कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया,राहुल और कांग्रेस पार्टी के कुछ अन्य नेताओं द्वारा दिए गए आवेदन को निरर्थक करार दिया था।

जिसमें कोर्ट पर यह आरोप लगाते हुए कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड मामले में दायर की गई याचिका के साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है। इस याचिका में कांग्रेसी नेताओं ने इस केस को सुनील गौड़ की अदालत से जस्टिस पी एस तेजी की अदालत में ले जाने का विरोध किया था। जस्टिस गौड़ की अदालत में इस केस में 8 माह तक सुनवाई हो चुकी थी।

जस्टिस गौड़ ने इसे ये कहते हुए निरर्थक करार दिया कि इस मामले को उच्च न्यायालय के पंजीयन द्वारा उनके समक्ष अधिसूचित किया गया है। गौड़ ने कहा कि इस मामले से मैंने अपने हाथ नही खींचे थे। याचिका वापस इसलिए आई क्यों कि सुनवाई 8 माह हो चुकी थी।

इस पर सोनिया और राहुल का कहना था कि इस मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का स्थानांतरण करना अदालत की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का उल्लंघन करना है।

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