दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी
दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी
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बालाघाट से जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट 

बालाघाट। कलेक्ट्रेट में बगैर हेलमेट के आने वाले दो पहिया वाहन चालकों से वसूला गया 5750 रुपये का जुर्माना।  सड़क सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। 

कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में बगैर हेलमेट के आने वाले दो पहिया वाहन चालकों का कार्यालय में प्रवेश वर्जित किया गया है। इसी कड़ी में आज 17 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर जिला परिवहन अधिकारी श्री अनिमेष गढ़पाल ने प्रात: 10 बजे से ही कलेक्ट्रेट में आने वाले दो पहिया वाहन चालकों की जांच प्रारंभ कर दी। 

इस जांच के दौरान 23 दो पहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट के पाये गये। बगैर हेलमेट के आये इन दो पहिया वाहन चालकों से 5750 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। परिवहन अधिकारी श्री गढ़पाल ने दो पहिया वाहन चालकों से अपील की है कि वे बगैर हेलमेट के वाहन ना चलायें। अपने जीवन की रक्षा करने एवं परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए हेलमेट अवश्य लगायें। उन्होंने बताया कि हेलमेट की जांच का यह अभियान निरंतर चलता रहेगा।

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