दिल्ली की सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए ही होगी सुनवाई
दिल्ली की सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए ही होगी सुनवाई
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए हालात को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय सहित सभी जिला अदालतों में अब सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी. इसको लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली में एक दिन में 26 हजार से अधिक कोरोना मामलों के आने के बाद रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से ये आदेश शुक्रवार को जारी किया गया है.

हाई कोर्ट प्रशासन के आदेश में कहा गया कि फिलहाल 26 अप्रैल से सभी अदालत में केवल आवश्यक या बहुत जरूरी मामलों की सुनवाई ही होगी और वो भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी. यह व्यवस्था अभी फिलहाल 15 मई तक के लिए की गई है. 26 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में पहले से लगाए गए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई को भी 9 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है. 19 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि वे अब सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करेंगे. 

करोना की दूसरी लहर के मद्देनज़र हालांकि उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को ही आदेश जारी कर दिया था कि अब 23 अप्रैल तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई होगी. ये आदेश दिल्ली की सभी निचली अदालतों के लिए भी लागू किया गया था. गत वर्ष पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद उच्च न्यायालय व निचली अदालत ने 25 मार्च से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने का आदेश दिया था. हालांकि,फिर सितंबर महीने में कुछ बेंच फिजिकल मोड में सुनवाई करने के लिए बैठा दी गईं थी. वहीं अदालत ने हाइब्रिड सुनवाई भी आरंभ कर दी थी. किन्तु जब दिल्ली में मामले रोज़ाना कम होने लगे और मार्च में कोरोना के मामले 100 से नीचे आ गए तो फिर 15 मार्च से उच्च न्यायालय की सभी बेंच में फिजिकल तरीके से सुनवाई करने की अनुमति दे दी गई.

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