लखनऊ : 10 साल से अदालत की फाइल में इंसाफ के लिए बंद पड़ी आशियाना गैंग रेप केस में लखनऊ की हाइकोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को आरोपी गौरव शुक्ला की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि घटना के समय वो नाबालिग था। अब कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को फैसला सुनाएगी।
जज अनिल कुमार शुक्ला की कोर्ट 12 फरवरी को अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन तभी आरोपी गौरव की ओर से हाइकोर्ट में दायर रिवीजन का हवाला देकर फैसला टालने की गुजारिश की गई थी। कहा गया था कि हाईकोर्ट ने रिवीजन पर 21 अप्रैल 2015 को अंतरिम आदेश पारित कर फैसले को रिवीजन पर पारित होने वाले अंतिम निर्णय के आधीन कर रखा है।
ऐसे में फैसला सुनाना उचित नहीं होगा। न्यायाधीश महेंद्र दयाल ने केस के इतने लंबे समय तक पेंडिंग रहने पर अफसोस जताया। कोर्ट ने आरोपी की स्कूल द्वारा जारी किए गए फेल मार्क शीट में लिखी जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1989 को भी मानने से इंकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले वो नर्सरी में सेंटफ्रांसिस कॉलेज में पढ़ने गया था, जहां उसकी जन्मतिथि 14 मार्च 1987 थी और यही आरोपी की सही जन्मतिथि है। इसके अनुसार, वो घटना के समय बालिग था।