राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हार्दिक पटेल की जमानत याचिका हुई खारिज
राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हार्दिक पटेल की जमानत याचिका हुई खारिज
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सूरत : पाटीदार आरक्षण आंदोलन के प्रणेता हार्दिक पटेल की एक मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। हार्दिक राजद्रोह के आरोप में लाजपोर जेल में बंद है। कहा जा रहा है कि अब हार्दिक के वकील हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते है। गुरुवार को कोर्ट में हार्दिक की जमानत याचिका पर सुनवाई थी। सरकारी वकील ने अपनी दलील में कहा कि यदि हार्दिक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो कानून व्यवस्था चरमरा सकती है।

वकील का कहना है कि यदि बवाल के बाद हार्दिक को रिहा कर दिया जाता है तो कल को कोई भी आएगा और आंदोलन करते हुए बवाल मचाएगा और उसे आसानी से जमानत मिल जाएगी। हार्दिक जांच में भी सहयोग नही कर रहे है। इन्हीं आधारों पर हार्दिक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

कोर्ट के आदेश पर सीबीआई गुरुवार को 3 बजे से 6.30 बजे तक हार्दिक से लोजपार जेल में पूछताछ की जाएगी। हार्दिक के वकील यशवंत वाला को दुर खड़े रहने का आदेश दिया गया है। बीते शनिवार को ही पुलिस हार्दिक से पूछताछ करने वाली थी लेकिन हार्दिक के वकील के कारण पूछताछ ढंग से नही हो सकी। इसके लिए भी कोर्ट में याचिका दी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने हार्दिक से अकेले में पूछताछ करने की अनुमति दी है।

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