ज्ञानवापी 'मंदिर' या मस्जिद ? ASI सर्वे से खुलेगी सच्चाई, इलाहबाद हाई कोर्ट ने दे दी हरी झंडी
ज्ञानवापी 'मंदिर' या मस्जिद ? ASI सर्वे से खुलेगी सच्चाई, इलाहबाद हाई कोर्ट ने दे दी हरी झंडी
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लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विवादित ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi ASI Survey) के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वेक्षण के लिए वाराणसी अदालत की 21 जुलाई की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती को खारिज कर दिया। अदालत ने 27 जुलाई को ASI सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया था। 

बता दें कि, 21 जुलाई को, वाराणसी की एक कोर्ट ने ASI को यह निर्धारित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, खुदाई सहित सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि क्या मस्जिद (Gyanvapi ASI Survey) उस स्थान पर बनाई गई थी, जहां पहले एक मंदिर मौजूद था। ASI ने 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू किया था, लेकिन मस्जिद समिति के संपर्क करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही घंटों के भीतर इस पर रोक लगा दी, जिससे समिति को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया।

मस्जिद समिति के वकील ने आशंका व्यक्त की थी कि सर्वेक्षण और खुदाई से संरचना को नुकसान होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण किसी भी तरह से संरचना में बदलाव नहीं करेगा। वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi ASI Survey) में "हिंदू चिन्हों और प्रतीकों" की सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह ने दायर की है।

जनहित याचिका के मुताबिक, कहा गया है कि जब तक श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए और ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi ASI Survey) में पाए जाने वाले हिंदू प्रतीकों की सुरक्षा के आदेश दिए जाएं। मामले की सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई है। इस बीच, इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि उन्हें अभी तक नई याचिका की प्रति नहीं मिली है।  उन्होंने कहा, "एक बार हमें याचिका की प्रति मिल जाएगी तो हमारी कानूनी टीम उसका जवाब तैयार करेगी।"

बता दें कि, विवादित ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi ASI Survey) तब सुर्खियों में आया था, जब महिलाओं के एक समूह ने विवादित परिसर में एक हिंदू देवता की पूजा की अनुमति के लिए वाराणसी की निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि यहां पहले एक मंदिर हुआ करता था। अदालत ने इस याचिका के आधार पर 2022 में परिसर के वीडियो सर्वेक्षण का आदेश दिया। सर्वेक्षण के दौरान, एक संरचना की खोज की गई जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वह एक 'शिवलिंग' है।

लेकिन मस्जिद प्रबंधन समिति ने कहा कि संरचना 'वज़ुखाना' में एक फव्वारे का हिस्सा थी, जो पानी से भरा क्षेत्र है, जहां लोग प्रार्थना (Gyanvapi ASI Survey) करने से पहले अपने हाथ और पैर धोते हैं। हालाँकि, जब हिन्दू पक्ष ने कार्बन डेटिंग करवाकर 'शिवलिंग' की सच्चाई और उसकी वास्तविक उम्र पता लगाने की मांग की, तो मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाकर कार्बन डेटिंग पर रोक लगवा दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कथित 'शिवलिंग' क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया।  

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