आर्थिक आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक करार
आर्थिक आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक करार
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अहमदाबाद : गुजरात सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने वाले फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार को झटका लगा है। गौरतलब है कि इसके बाद पाटीदार आंदोलन के मामले में भी गुजरात सरकार की भद पीट चुकी है।

आपको बता दें कि गुजरात राज्य सरकार ने राज्य के उच्च जाति के लोगों हेतु आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी लेकिन इस मामले में हुई बहस के बाद आज गुरूवार को हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण को गैर संवैधानिक कहा।

नागरिक अधिकारों का हनन

माननीय उच्च न्यायालय ने पीआईएल में कहा है कि आर्थिक आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण से नागरिक अधिकारों का हनन होता है। हालांकि गुजरात सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए यह दलील दी थी कि शासन की ओर से किसी भी तरह से नागरिक अधिकारों का हनन नहीं किया गया है, बावजूद इसके माननीय न्यायालय ने दलील को मान्य नहीं करते हुए अपना निर्णय सुनाया।

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