गांधीनगर: गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2017 द्वारका विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पबुभा माणेक का निर्वाचन रद्द कर दिया है. अब इस विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होंगे. उच्च न्यायालय ने माणेक का निर्वाचन गलत नामांकन पत्र भरने के कारण रद्द किया है. कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अहीर मेरामन मर्खी ने ही पबुभा माणेक के खिलाफ 2017 विधानसभा चुनाव के बाद इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट में उठाया था.
अहीर ने अदालत में दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा था कि माणेक का निर्वाचन ख़ारिज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन पत्र दाखिल किया था. अहीर की दलीलों को स्वीकार करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस परेश उपाध्याय ने दिसंबर 2017 में द्वारका सीट के लिए हुए चुनाव को शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया है. हालांकि अहीर ने अपने आप को विजेता घोषित करने की मांग भी की थी, किन्तु अदालत ने इस आग्रह को नहीं माना और सिर्फ निर्वाचन ख़ारिज करने का आदेश दिया.
अपनी याचिका में अहीर ने दावा किया था कि माणेक अपने पर्चे में संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना भूल गए. इस भूल के लिए उनका चुनाव ख़ारिज करने की मांग की जाती है. भाजपा के पबुभा माणेक ने कांग्रेस के अहीर मेरामन को 5700 से अधिक मतों से हराया था. पबुभा माणेक 2012 और 2007 में भी भाजपा के टिकट से ही इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे. जबकि 2002 में पबुभा माणेक कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे. इससे पहले वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीट से लगातार तीन चुनाव जीत चुके है. वर्ष 1990,1995 और 1998 में भी वे निर्दलीय विधायक चुने गए थे.
खबरें और भी:-
पीएम मोदी को समूचे विश्व का सलाम, यूएई के बाद अब रूस देगा सर्वोच्च सम्मान
राहुल गाँधी चला रहे हैं झूठ की फैक्ट्री, पीएम मोदी पर लगा रहे आधारहीन आरोप- भाजपा
मुझे जितना अपमानित करोगे, उतनी ही अधिक ताकत से लड़ूंगी - स्मृति ईरानी