GST करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, विलंब होने पर बहुत कम देना होगा फाईन
GST करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, विलंब होने पर बहुत कम देना होगा फाईन
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कोरोना वायरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है. लेकिन इस परिस्थिति में एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है. बता दे कि कोरोना के चलते विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बड़ा राहत देने वाला फैसला लिया है. अब ऐसे करदाताओं पर विलंब शुल्क का अधिक बोझ नहीं पडे़गा. सरकार ने जुलाई 2020 तक विलंब से जमा होने वाले मासिक और तिमाही सेल्स रिटर्न और जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) से टैक्स पेमेंट पर अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपये तय कर दिया है.

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अपने बयान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में कहा, 'जीएसटी करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कर अवधि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी से कर भुगतान पर अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपये तय कर दिया है. इसमें शर्त यह है कि ये जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 से पहले फाइल होने चाहिए.'

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इसके अलावा सीबीआईसी ने बताया कि अगर कोई टैक्स देनदारी नहीं है, तो कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा. जहां कोई भी टैक्स देनदारी है, तो वहां 30 सितंबर 2020 तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल होने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न के हिसाब से लगेगा. यह फायदा सभी श्रेणी के कारोबारियों को मिलेगा.

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