अब सीवर साफ़ करते हुए नहीं होगी किसी सफाईकर्मी की मौत, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब सीवर साफ़ करते हुए नहीं होगी किसी सफाईकर्मी की मौत, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
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नई दिल्ली: सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने कहा है कि हाथ से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई पर रोक लगाने के लिए वह कानून में परिवर्तन करेगी। जबकि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कहा है कि सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई मशीन से करने के लिए वह मौजूदा कानून में बदलाव करेगी। शहरी मामलों के मंत्रालय ने 'सफाईमित्र सुरक्षा चैलैंज' अभियान का आगाज़ किया है ताकि कोई भी शख्स सीवर या सेप्टिंक टैंक की सफाई हाथ से न करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में हाथ से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने से इंकार कर चुका है फिर भी यह कार्य जारी है। विगत पांच वर्षों में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए लगभग 800 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है। 'विश्व शौचालय दिवस' पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को देश के 243 शहरों में 'सफाईमित्र सुरक्षा चैलेंज' अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य अगले वर्ष 30 अप्रैल तक तमाम सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई अभियानों को मशीनीकृत करना है।

एक कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम ने कहा कि सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई मशीनों से अनिवार्य करने के लिए वर्तमान कानून में बदलाव किया जाएगा। सुब्रमण्यम ने कहा कि मशीनों की खरीद के लिए मंत्रालय रकम निगमों एवं ठेकेदारों को नहीं बल्कि सफाईकर्मियों को मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि, 'हम चाहते हैं कि सफाईकर्मी इन मशीनों को खरीदें ताकि जहां पर आवश्यकता हो, वहां इन मशीनों का उपयोग निगम कर पाएं।'

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