सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब ये लोग ही कहलाएंगे झारखंड के निवासी
सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब ये लोग ही कहलाएंगे झारखंड के निवासी
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रांची: झारखंड मंत्रिमंडल ने स्थानीयता की पहचान के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग को 27 आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा में प्रसन्नता की लहर है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगा कर बधाई दी तथा पटाखे जलाए। हेमंत सरकार ने झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान मतलब जमीन के सर्वे को आधार बनाने का फैसला लिया है। यदि यह फैसला लागू हुआ तो क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी कहलाएंगे? यहां पढ़ें हर प्रश्न का जवाब...

1932 खतियान आधारित स्थानीयता का क्या अर्थ है?
जिनके समीप 1932 का खतियान होगा या फिर जिनके वंशजों का नाम उस खतियान में होगा, वही झारखंड का स्थानीय निवासी होगा।

1932 खतियान नहीं है, पर पीढ़ियों से हैं तो क्या होगा?
ऐसे व्यक्तियों के पास एक विकल्प है कि ग्रामसभा उन्हें स्थानीय निवासी के तौर पर सत्यापित कर सकती है। ग्रामसभा की सिफारिश पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।

झारखंड क्षेत्र में 1932 के बाद बसने वालों का क्या होगा?
इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनके बच्चों जिनका जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ, पढ़ाई हुई, जमीन खरीद घर बनाए, फिर भी इन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा।

जहां 1932 के बाद जमीन सर्वे हुए, उनका क्या होगा?
कोल्हान क्षेत्र में सर्वे सेटेलमेंट 1964, 1965 और 1970 में हुआ था। यहां के तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। इनके साथ रांची, धनबाद व संताल में भी लाखों व्यक्तियों को झारखंड में पहचान का संकट (आइडेंटिटी क्राइसिस) होगा।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से क्या लाभ होंगे?
- प्रदेश सरकार के तृतीय-चतुर्थ वर्ग की नौकरी में आरक्षण
- नियुक्ति की नीति में डोमिसाइल की शर्त लागू हो सकती है
- सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी एवं अन्य सहूलियतों के लिए सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त लगा सकती है

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