सीएम गहलोत की योजना हो सकती है फेल, हाईकोर्ट ने बोली यह बात
सीएम गहलोत की योजना हो सकती है फेल, हाईकोर्ट ने बोली यह बात
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राजस्थान में राजनीतिक हलचल काफी समय से जारी है. अब सचिन पायलट गुट की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है. हर व्यक्ति की नजरें कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि इसी निर्णय पर सीएम गहलोत की सरकार का भविष्य टीका है. किन्तु सोमवार को कोर्ट की ओर से की गई एक टिप्पणी गहलोत गुट के लिए मुश्किल बनती जा रही है. जिसमें कोर्ट ने बताया कि पार्टी की मीटिंग के लिए व्हिप को लागू नहीं किया जा सकता है.

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बता दे कि कांग्रेस पार्टी ने निरंतर दो बार एमएलए दल की मीटिंग बुलाई और व्हिप जारी किया. इसका पालन ना होने पर ही स्पीकर ने पायलट गुट को समन घोषित किया गया है. जिसके विरूध्द सचिन पायलट गुट की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी.

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इसके अलावा सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पक्ष रखे जा रहे थे. जिसमें चीफ जस्टिस ने प्रश्न किया कि क्या बैठक के लिए कोई राजनीतिक पार्टी व्हिप जारी कर सकती है?, जिसको लेकर उन्होंने स्वंय कहा कि किसी पार्टी बैठक के लिए व्हिप लागू नहीं होता है. वही, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो समन दिया गया है, उसकी दिनांक भी आज ही समाप्त हो रही है. ऐसे में अब हर व्यक्ति की दृष्टि इस बात पर भी है, कि क्या इस केस का निर्णय आज ही आ सकता है, या फिर नई तारीख मिल जाएगी. कोर्ट में विधानसभा स्पीकर की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था, कि अभी स्पीकर ने एमएलए पर कोई कार्यवाही नहीं की है. केवल जवाब लेने के लिए समन भेजा है. ऐसे में कोर्ट इस केस में हस्तक्षेप ना करे.

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