ढांचे में बदलाव के लिए मिलेंगे 6 माह : GCCI
ढांचे में बदलाव के लिए मिलेंगे 6 माह : GCCI
Share:

औद्योगिक एस्टेट को लेकर हाल ही में गोवा सरकार का एक नया फैसला सामने आया है. बताया जा रहा है कि औद्योगिक एस्टेट में यदि गैरकानूनी निर्माण किया जाता है तो इस पर जुर्माने बढ़ाकर 10 गुना किया जाना है. इस फैसले को लेकर यह बात सामने आई है कि गोवा चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (GCCI) का यह कहना है कि यहाँ उद्योगों को फैसले के अनुसार अपने नियामकीय ढांचे में बदलाव करने के लिए कम से कम 6 माह का समय दिया जाना चाहिए.

साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि GCCI ने इस फैसले को देखते हुए गोवा सरकार को एक ज्ञापन भी सौप दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी में यह बात सामने आई है कि GCCI ने गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि ऐसे सभी निर्माण जोकि स्वीकृति प्राप्त कर चुके है लेकिन फिर भी किन्ही खास कारणों के चलते और साथ ही वाजिब अनुमति नहीं लेने के कारण गैरकानूनी माने जा रहे हैं.

ऐसे सभी निर्माणों के लिए गोवा औद्योगिक विकास निगम से बात करने और स्वीकृति लेने में कम से कम 6 माह का समय लग सकता है. इसके साथ ही GCCI ने यह भी कहा है कि जल्दी मंजूरी दिए जाने के लिए 5,000 रूपए का प्रसंस्करण शुल्क भी लगाया जा सकता है.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -