ASSFI ने खाद्य पदार्थ मंजूरी के लिए तय किए 12 हज़ार मानक
ASSFI ने खाद्य पदार्थ मंजूरी के लिए तय किए 12 हज़ार मानक
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नई दिल्ली:  मैगी में खतरनाक पदार्थ मिले होने की बात सामने आने और बैन के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा विनियामक (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों की मंजूरी के लिए 12 हजार मानक तय किए हैं. यह मानक वैश्विक सुरक्षा मानक 'काडेक्स' के अनुरुप रखे गए हैं. फिलहाल खाद्य उत्पादों के लिए FSSAI ने 375 सुरक्षा मानक निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन खाद्य उत्पादों में मिलाई जाने वाली सामग्री और तत्वों के लिए उसकी ओर से कोई मानक तय नहीं थे. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा FSSAI ने खाद्य सामग्रियों और इसमें मिलाई जाने वाली चीजों के लिए 12,000 मानकों को मंजूरी दी है. कानून मंत्रालय मानकों की जांच कर रहा है और जल्दी ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी.

FSSAI के मानक संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के वैश्विक खाद्य मानकों के अनुरुप हैं. FSSAI ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विभिन्न खाद्य समूहों में मिलाई जाने वाली वाली चीजों के अधिकतम प्रयोग की सीमा तय की है. मैगी विवाद के बाद FSSAI ने खाद्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक बढ़ाने की यह बड़ी पहल की है. वह खाद्य उत्पादों में कैफीन की मात्रा, धातु एवं विषैले तत्वों और अन्य चीजों के लिए मौजूदा मानकों की समीक्षा कर रही है. नियामक आयातित खाद्य उत्पादों के लिए मानक तय करने की भी प्रक्रिया में है ताकि घरलू बाजार में सुरक्षित उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जा सके. गौरतलब है कि मैगी के बाद इसको लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि आखिर FSSAI ने पहले कोई मानक क्यों नहीं तैयार किए थे.

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