छोटे कारोबारियों को अक्सर ही टैक्स चोरी को लेकर एक डर का सामना करना पड़ता है. जी हाँ, टैक्स चोरी को लेकर हमेशा से ही ऐसे कारोबारियों को गिरफ्तारी होने का डर सताता रहता है. लेकिन हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा ऐसे सभी कारोबारियों को राहत कि एक सौगात दी गई है. बताया जा रहा है कि छोटे और मंझले कारोबारियों को एक्साइज और कस्टम ड्यूटी ना चुकाए जाने के मामलों में ढील प्रदान की गई है.
वित्त मंत्रालय ने इस सन्दर्भ में यह बताया है कि 1 करोड़ तक के टैक्स चोरी मामले में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और इसके साथ ही कारोबारियों को किसी कार्रवाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. गौरतलब है कि जहाँ पहले एक्साइज ड्यूटी की चोरी के मामले यह सीमा 25 लाख रही थी वहीँ कस्टम ड्यूटी के मामले में यह सीमा 10 लाख रुपये बताई जा रही थी.
पहले ऐसा होता था कि इन मामलों में केवल छोटे कारोबारी ही पकड़ में आते थे और उन्हें प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता था. इसके साथ ही आपको यह भी बता दे कि तस्करी से जुड़े मामलों में भी इस सीमा को 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है.