दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' को टीवी पर दिखाये जाने पर रोक लगा दी है। कुछ दिनों पहले फिल्म को टीवी पर दिखाए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इसी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिल्म को टीवी पर ना दिखाए जाने का फैसला सुनाया है। इस याचिका में कोर्ट को ये सुचना दी गयी थी की फिल्म में कई डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स और सीन हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं। दरअसल यह फिल्म 'एंड पिक्चर्स' नाम के एक प्राइवेट टीवी चैनल पर 22 अगस्त को प्रसारित की जानी थी। इसलिए गोपीचंद नाम के एक आम आदमी ने अधिवक्ता गौरव बंसल के माध्यम से दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए अपील की थी कि फिल्म ग्रैंड मस्ती एक अश्लील फिल्म है।
इसमें कई सारे आपत्तिजनक दृश्य भी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म को टीवी पर ना दिखाए जाने का फैसला सुनाया गया है। लिहाजा फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के टीवी प्रसारण पर रोक लगाई गयी है सांथ ही सांथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को हिदायत दी गयी है की भविष्य में भी ऐसी फिल्मों को टीवी चैनल पर ना दिखाया जाये। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दिये गए तर्क को ख़ारिज दिया है जिसमे कहा गया था की फिल्म को दिखाने से पूर्व चेतावनी दी जाती है कि यह फिल्म बच्चों के लिए नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 16 सितंबर को होने वाली है। 'ग्रैंड मस्ती' फिल्म सितंबर 2013 में रिलीज हुई थी जिसमे रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासानी मुख्य भूमिका में थे।