Sep 29 2016 05:04 PM
नई दिल्ली। अनुपातहीन संपत्ती के एक मामले में सेना के पूर्व मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में आनंद कुमार पर 50 हजार रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया है। इस मामले में भारतीय सेना में मेजर जनरल आनंद कपूर को न्यायालय दोषी बता चुका है। गौरतब है कि इस मामले में उनी पत्नी मृदुला कपूर को छोड़ दिया गया है। न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि इस अधिकारी पर आरोप था कि इसने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। नौकरी में रहते हुए इसके बाद करीब 3 करोड़ रूपए 86 लाख रूपए की संपत्ती थी। जो कि इसकी आय से अधिक मानी गई।
इस मसले के चलते उसका प्रमोशन तक रूक गया। यह मामला सीबीआई द्वारा 2007 में आरोपित किया गया। दरअसल आनंद कुमार के विरूद्ध आईपीसी एक्ट की धारा 13 - 2 के अंतगत मसला दर्ज किया गया।
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