नई दिल्ली : सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय इस वक़्त जेल की हवा ले रहे है. और उनकी जमानत को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा समूह से यह पूछा गया था कि निवेशकों को दिए जाने वाले 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था करने के लिए सम्पत्तियों का निस्तारण करने को लेकर रिसीवर की नियुक्ति की जाना है. और अब सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों के बीच एक यूरोपीय कॉर्पोरेटर मदद के लिए सामने आया है.
जी हाँ, बताया जा रहा है कि यूरोपीय कॉर्पोरेटर जेल में बंद सुब्रत रॉय को बाहर लेन के लिए 72 करोड़ यूरो यानी करीब 5 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही है. गौरतलब है कि जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही है और सेबी की एक अर्जी पर पीठ ने सहारा समूह को एक नोटिस भी जारी किया है. सेबी के द्वारा इस अर्जी में यह कहा गया है कि सुब्रत रॉय की दो कंपनियां निवेशकों को उनका पैसा लौटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त, 2012 वाले आदेश पर अमल करने की स्थिति में नहीं है.
इस मामले में पीठ ने सहर समूह से 4 हफ़्तों के भीतर जवाब माँगा है. जबकि साथ ही कोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है. साथ ही आपको इस बारे में भी जानकारी दे दे कि कोर्ट के द्वारा सहारा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का यह अनुरोध भी ठुकरा दिया गया है. इस अनुरोध में यह बात कही गई थी कि नई विदेशी कपंनी हेलवेटिया समूह की पेशकश के नतीजे को देखने के लिए थोड़ा इन्तेजार करना चाहिए.