बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, कहा- विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा किया जाए आयोजन
बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, कहा- विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा किया जाए आयोजन
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्य भर में विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष ऑनलाइन शिक्षा सुनिश्चित करे और दूरदर्शन का उपयोग करके शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने का सुझाव दे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने एक एनजीओ, अन्नप्रेम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच विकलांग छात्रों के साथ हो रही समस्याओं पर चिंता जताई गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार को सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और सरकार से कहा कि वे उनका अध्ययन करें और विचार करें कि इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अदालत ने सरकार को 18 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, उदय वारुंजिकर ने अदालत को बताया कि स्टाफ की अनुपलब्धता, या मोबाइल सुविधाओं जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण, विकलांग छात्र इस महामारी में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। इस परिस्थिति में, वारुंजिकर ने सुझाव दिया कि सरकार ऐसे छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारी चैनलों और रेडियो का उपयोग करे।

इससे पहले पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने एक हलफनामे के माध्यम से एचसी को बताया कि वह कोविड -19 महामारी के बीच गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों में विशेष रूप से विकलांग छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा था। राज्य ने कहा था कि महामारी को देखते हुए विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं होगा।

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