इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल हो
इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल हो
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नई दिल्ली: इराक में एक विवादित प्रस्ताव रखा गया है, इस प्रस्ताव के मुताबिक इराक में अब  मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र की सीमा और कम करने पर जोर दिया गया है. अब-तक लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 साल तक थी लेकिन इस प्रस्ताव के अंतर्गत इसे घटाकर 9 वर्ष करने पर जोर दिया गया है। कहा जा रहा है इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद बच्चियों से रेप करने को लेकर लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा.

पिछले 31 अक्टूबर को 1959 को कंजर्वेटिव शित्ते के प्रतिनिधियों ने कानून में संशोधन के साथ बिल पेश किया गया। इसके बाद नए कानून के तहत शित्ते और सुन्नी समुदाय के धार्मिक नेताओं की सहमति पर किसी भी उम्र की लड़की से शादी हो पाएगी. 

लिबरल इंडिपेंडेंट सांसद फाइक अल-शेक ने कहा कि इसके कारण जजों को शित्ते और सुन्नी उलेमाओं की बात मानने के लिए बाध्य होना होगा. उन्होंने कहा कि इस्लाम ने 9 साल की लड़कियों की शादी की इजाजत है ठीक उसी उम्र में जब आयशा की पैगम्बर से शादी हुई थी.

इस बिल का सोशल मीडिया, संसद और सड़क पर भारी विरोध हो रहा है. पूर्व सैनिक हैदी अब्बास ने कहा कि यह कानून इस्लामिक स्टेट के लिए सही है जो बच्चों के रेप को कानूनी जामा पहनाता है. एक टीचर अली लफ्ता ने कहा कि यह निर्दोष बच्चों की हत्या जैसा है. 

इराक में मौजूद विदेशी मिशनों और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी आलोचना की है और साथ ही महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बनाने को लेकर आगाह किया है. इराक के तटीय शहर बसरा की एक शिक्षिका ने प्रस्तावित कानून को बच्चों की मासूमियत का कत्ल बताया है. कई महिला सांसदों ने भी इस बिल का विरोध किया है.

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