धन शोधन मामला: जब्त हुई सोनिया के करीबी मोतीलाल वोरा की संपत्ति
धन शोधन मामला: जब्त हुई सोनिया के करीबी मोतीलाल वोरा की संपत्ति
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नई दिल्ली: नैशनल हेराल्‍ड मामले में कांग्रेस पार्टी और विशेषकर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नई मुसीबत आन पड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पार्टी की प्रकाशन संस्था असोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड (AJL) और सोनिया के बेहद करीबी लोगों में शामिल मोतीलाल वोरा की संपत्ति कुर्क कर ली है। 

प्रवर्तन दिनेशालय (ED) की तरफ से शनिवार को जारी किए गए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के अनुसार, धन शोधन के एक मामले में यह ऐक्‍शन लिया गया है। कुर्क की गई 16.38 करोड़ रुपये की संपत्ति में मुंबई की 15 हजार स्‍क्‍वायर फ‍िट में फैली एक नौ मंजिला इमारत शामिल है। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) ऐक्‍ट के तहत कुर्की का यह आदेश जारी किया है। ED ने  गत वर्ष मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पंचकूला के सेक्टर छह में प्‍लॉट नंबर सी-17 की खरीद, कब्जे से सम्बंधित प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने की वजह से इनके नाम चार्जशीट में हैं। जांच में पता चला कि प्‍लॉट को AJL को वर्ष 1982 में आवंटित किया गया। एस्टेट अधिकारी HUDA ने 30 अक्टूबर 1992 को वापस ले लिया, क्योंकि AJL ने प्रस्ताव पत्र की शर्तें पूरी नहीं की थीं।

1996 में पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद पुर्नग्रहण आदेश दिया गया। हुड्डा पर इल्जाम है कि उन्‍होंने अपनी सियासी ताकत का इस्‍तेमाल करते हुए प्‍लॉट को पुनर्आवंटन की आड़ में नए सिरे से AJL को आवंटित कर दिया। हालाँकि, इसकी कीमत वही रखी गई। यह आदेश 28 अगस्त 2005 को जारी हुआ। ED ने CBI की FIR के आधार पर 2016 में PMLA के तहत शिकायत दर्ज की थी।

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