नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार बना वैध दस्तावेज
नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार बना वैध दस्तावेज
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नई दिल्ली : ई-आधार यानी यूआईडीएआई की वेब साइट से ई-आधार कार्ड की डाउनलोड की गई प्रति नए मोबाइल कनेक्शन के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा. यह स्पष्टीकरण दूर संचार विभाग द्वारा किया गया. दूर संचार विभाग ने ई-आधार पत्र में दर्ज नाम, पते, जन्म तिथि, लिंग जैसे विवरणों के सत्यापन की जिम्मेदारी मोबाईल कनेक्शन के पॉइंट ऑफ़ सेल पर मौजूद प्रतिनिधि पर डाली है, जो इसे यूआईडीएआई की वेब साइट से सत्यापित करेगा.

साथ ही संबंधित दूकान के अधिकृत व्यक्ति को यह घोषणा पत्र भी लेना होगा की ई-आधार पत्र में दर्ज विवरण यूआईडीएआई से हासिल विवरण से मैच कर रहे हैं. बता दें कि इसके पूर्व इसी वर्ष दूर संचार विभाग को सीओ ए आई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज और एयू एस पीआई के महानिदेशक राजन सूद ने मोबाइल कनेक्शन जारी करने में ई-आधार को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किये जाने का ज्ञापन सौंप कर मांग की गई थी.

उद्योग जगत की इन दो संस्थाओं ने कहा था की आधार कार्ड की स्पीड पोस्ट से मिली हार्ड कॉपी और यूआईडीएआई की वेब साइट से डाउनलोड वर्जन में कोई फर्क नहीं होता इसलिए ई-आधार को स्वीकार्य करने के निर्देश जारी करें.

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