नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से प्राप्त हो रहे समाचार के मुताबिक सोमवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली परिवहन निगम 'डीटीसी' को आदेश दिया है की वह आने वाले 27 जनवरी 2016 के समयाअवधि तक मिलेनियम बस डिपो जो की यमुना नदी के किनारे पर स्थित है उसे वहां से हटा दे.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली परिवहन निगम 'डीटीसी' को कहा की वह किसी भी परिस्थति में 27 जनवरी तक यमुना नदी के किनारे से मिलेनियम बस डिपो को हटा दे. व आगे कहा की इस निर्देश का पालन न करने पर फरवरी को दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को इस पर अपनी सफाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात कही है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा की जिस जमीन पर मिलेनियम डिपो का निर्माण है उसका भू-उपयोग बदलना संभव नहीं है, जिसके लिए दिल्ली परिवहन निगम 'डीटीसी' को एक सितंबर के आदेश के तहत डिपो यहां से हटाना ही होगा. गौरतलब है की यमुना नदी के किनारे से बने मिलेनियम बस डिपो का निर्माण वर्ष 2010 को राष्ट्रमंडल खेल के दौरान 60 करोड़ रुपये के लागत से किया गया था.
इस दौरान दिल्ली परिवहन निगम 'डीटीसी' को हाईकोर्ट ने उन सभी दलीलों को सिरे से नकार दिया है. जिसमें कहा गया था कि डिपो बनाने के लिए डीडीए ने जो जमीन मुहैया कराई है उसके कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है और उसका भू-उपयोग भी नहीं बदला गया है.