नई दिल्ली : घरेलू सहायकों के भी अच्छे दिन आने वाले है. अब इन्हें भी ईएसआई, भविष्य निधि, सवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश सहित वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलती हैं. इसके लिए सरकार एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने में लगा हुआ है. मसौदा तैयार होने के बाद इस पर विशेषज्ञों, श्रम संगठनों और जनता की राय ली जाएगी. यही सब कुछ ठीक रहा तो इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा. यह नई व्यवस्था काफी हद तक विदेश की तर्ज पर होगी, जहां घरेलू सहायक रखने के लिए कुछ नियम कायदों का पालन करना पड़ता है.
अभी देश में घरेलू सहायकों के लिए कोई नियम-कायदा नहीं है. इनके वेतन, छुट्टियों आदि का निर्धारण आपसी सहमति से ही किया जाता है. इसमें लिखित समझौता नहीं होता जो गलत है. पर अगर मासौदा पास होता है तो घरेलू सहायक, ड्राइवर, काम वाली बाई, आया आदि रखने के लिए सरकारी चैनल से होकर गुजरना होगा.
मासौदे में क्या होंगे प्रावधान
* घरेलू सहायकों को वार्षिक अवकाश व मातृत्व अवकाश भी मिलेगा.
* नौकर सहायक रखने वाले लोगों को ESI,EPF जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए अलग से भुगतान करना होगा.
* उनकी सेवाओं को श्रम कानूनों के दायरे में लाया जा रहा है.
* घरेलू सहायकों के लिए एक प्लेसमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो मध्यस्थ के रूप में काम करेगी. घरेलू सहायक के इच्छुक लोग इस एजेंसी से संपर्क कर सकेंगे.