दिशा रवि ने की दिल्ली हाई कोर्ट से मांग, कहा- जांच सामग्री को ना किया जाए मीडिया पर लीक

दिशा रवि ने की दिल्ली हाई कोर्ट से मांग, कहा- जांच सामग्री को ना किया जाए मीडिया पर लीक
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किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए एक टूलकिट साझा करने में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार की गई जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पुलिस को उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की। रवि का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक एडवोकेट अभिनव सेखरी ने कहा कि वह इस मामले को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही वह इस बारे में टिप्पणी कर सकते हैं।

याचिका में मीडिया को उसके और तीसरे पक्ष के बीच व्हाट्सएप पर उन लोगों सहित किसी भी कथित निजी चैट की सामग्री या अर्क प्रकाशित करने से रोकने की भी मांग की गई है। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा साझा किए गए किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही दिल्ली पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया था जबकि मुंबई के वकील जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक को अदालत ने पूर्व गिरफ्तारी जमानत दे दी है।

इससे पहले, अदालत ने सुश्री रवि को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के खिलाफ कथित बड़ी साजिश की जांच करने और खालिस्तान आंदोलन से संबंधित उनकी कथित भूमिका का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। इस महीने की शुरुआत में साइबर सेल ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ने के लिए "टूलकिट" के "खालिस्तान समर्थक" रचनाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश और राजद्रोह शामिल थे।

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