धार। धार के बहुचर्चित कैलाश अग्रवाल और दिनेश मकवाना के हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 9 में से 7 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 8.30 बजे विशेष न्यायाधीश एके श्रीवास्तव ने नौ में से सात आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने इन्हे 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
जबकि इस मामले में दो को बरी कर दिया गया है। बता दे की विशेष न्यायाधीश एके श्रीवास्तव ने नौ में से जिन सात आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उसमे जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंदसिंह गौतम का भाई राकेशसिंह गौतम भी शामिल है। अभिभाषक अमीन पटेल ने इस मामले में अपने बयान में कहा की कांग्रेस नेता व नगर पालिका के उपाध्यक्ष रह चुके कैलाश अग्रवाल व उनके ड्राइवर दिनेश मकवाना की हत्या 14 मई 2010 को की गई थी।
इस मामले में 5 साल छह माह तक सुनवाई चली। इस मामले में 79 गवाहों के बयान दर्ज हुए है कोर्ट ने आरोपी सरदार, नारायण कलोता, प्रहलाद, सपना ओझा, राकेश गौतम, कान्हा, सन्नी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है तथा जितेंद्र व विशाल को बरी कर दिया गया है