OBE परिणाम का विवरण देने के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को दिए ये निर्देश
OBE परिणाम का विवरण देने के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को दिए ये निर्देश
Share:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि वह उन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा दे, जिनके ओपन बुक एग्जामिनेशन (ओबीई) के लिए परिणाम घोषित किए गए हैं और यह सूचित करें कि शेष पाठ्यक्रमों के परिणाम अगस्त में परीक्षा एंट्रेंस कब घोषित किए जाएंगे।

हाई कोर्ट के जस्टिस प्रथिबा एम सिंह के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पांच दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करेगा जिसमें कहा गया है कि कौन से कोर्स हैं जिनके परिणाम घोषित किए जाते हैं और कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनके परिणाम घोषित नहीं किए जाते हैं। यह भी उल्लेख करें कि शेष परिणाम कब तक घोषित किए जाएंगे। उच्च न्यायालय विभिन्न छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई कर रहा था कि उनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा के परिणाम, जो अगस्त में आयोजित किए गए थे, अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं और इस वजह से वे उच्च अध्ययन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि हालांकि वे परीक्षा में उपस्थित हुए, लेकिन विश्वविद्यालय ने उन्हें अनुपस्थित मान लिया है।

उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय से कहा कि वह इस पहलू पर भी गौर करे और 25 नवंबर से पहले हलफनामा दाखिल करे। इसमें परीक्षा के डीन प्रोफेसर डी एस रावत को अगली तारीख पर वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल होने के निर्देश के साथ 26 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसमें स्नातक पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित करने के लिए विभिन्न समय सीमा भी तय की गई थी, 20 से 31 अक्टूबर के बीच तय की गई तारीख से अधिकतम तीन दिन का बफर था।

यहां निकली है सरकारी नौकरियां, 1 लाख से ऊपर तक मिलेगा वेतन

23 नवंबर से चरणबद्ध तरीके से होगा कक्षाओं का संचालन

CBSE बोर्ड परीक्षा में चैप्टर के बॉक्स से पूछे जाएंगे प्रश्न, दिशा-निर्देश हुए जारी

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -