नई दिल्ली: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला वापस लेते हुए आज ही सुनवाई करने का फैसला लिया है. इससे पहले गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को सुनवाई का आदेश दे दिया था.
अदालत के फैसले के बाद निर्भया की मां ने अदालत से गुहार लगाई थी की मामले की सुनवाई को स्थगित ना किया जाए, जिसके बाद अदालत ने कहा 24 जनवरी तक मामले को टालने के आदेश को वापस ले लिया. बता दें निर्भया मामले में दोषी पवन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर खुद को घटना के वक़्त नाबालिग होने की बात कही थी.पवन को सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा मिल चुकी है.
निर्भया के गुनाहगार पवन कुमार ने याचिका में कर दावा किया है कि दिसंबर 2012 में घटना के समय वो नाबलिग था. जांच अधिकारी द्वारा आयु की जांच के लिए मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया था, उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कर तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए. बता दें निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 की रात पांच पुरुषों और एक नाबालिग ने एक चलती बस में मिलकर निर्ममता के साथ बलात्कार किया था. बाद में पीड़िता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था.
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