एस्सार फोन टैपिंग केस में दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित
एस्सार फोन टैपिंग केस में दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। दरअसल यह निर्णय एस्सार फोन टेपिंग मामले में सुनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अभिभाषक सुरेन उप्पल ने याचिका दायर करते हुए न्यायालय की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग भी की। इस मामले में कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों सहित विभिन्न मंत्रियों और कारोबारियों की अवैध फोन टैपिंग की थी। सोमवार को इस मामले में जो सुनवाई की गई उसमें आने वाली शिकायत पर प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई। दूसरी ओर सुरेन उप्पल ने अपनी याचिका में एस्सार कंपनी के उच्च अधिकारियों, केंद्र सरकार, सीबीआई और एस्सार के पूर्व अधिकारी बासित खान को पक्ष बना लिया गया है। इसके पूर्व एस्सार कंपनी ने कथित तौर पर फोन टैपिंग के मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कड़ा रूख अपना लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के ही साथ जांच करने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि उप्पल ने 1 जून को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उद्योगपतियों से डीलिंग को लेकर शिकायत की थी। दरअसल इन नेताओं के कार्यकाल में फोन टैपिंग की शिकायत की गई थी और कहा गया था कि बड़े व प्रमुख नेताओं के ही साथ उद्योगपतियों के फोन भी टैप कर दिए गए थे।

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