अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोरोना के आधार पर क्रिश्चियन मिशेल ने मांगी जमानत, याचिका ख़ारिज
अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोरोना के आधार पर क्रिश्चियन मिशेल ने मांगी जमानत, याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. उसने कोरोना के आधार पर अंतरिम जमानत अर्जी दायर की थी. इस अर्जी पर दलील सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कल यानी सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.  क्रिश्चियन मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ की तरफ  से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता 59 वर्षीय है और बीमार है.

याचिका में कहा गया था कि उसकी उम्र और बीमारी उसे कोरोना संक्रमण के लिए दूसरे कैदियों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील बना रही है. इस कारण उसे भीड़-भाड़ वाले जेलों में रखना उचित नहीं है. ऐसे में उसे जमानत प्रदान की जाए. इस मामले में 26 मार्च को क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की, किन्तु सुनवाई नहीं होने पर वह शीर्ष अदालत पहुंच गया. इस पर शीर्ष अदालत की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली HC को मिशेल की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. 

इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई की. अपनी याचिका में क्रिश्चियन मिशेल ने कहा था कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले में जेल में कैदियों की तादाद कम करने के लिए विचाराधीन और दोषी कैदियों को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया गया था. वह गिरफ्तारी के दिन से न्यायिक हिरासत में है. पूरी कार्यवाही के दौरान वह सम्मानजनक और विनम्रता से हाजिर हुआ है. इसलिए उसे जमानत प्रदान की जाए.

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