'कोरोना वायरस' के साथ 'कोरोना बीयर' का विज्ञापन ? अब दिल्ली HC ने दिया ये आदेश
'कोरोना वायरस' के साथ 'कोरोना बीयर' का विज्ञापन ? अब दिल्ली HC ने दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'कोरोना वायरस' के साथ 'कोरोना बीयर' को जोड़ने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है. कोरोना बीयर को कोरोना महामारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर साझा करने से परेशान बीयर बनाने वाली कंपनी दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची थी. अदालत ने पाया कि बीयर बनाने वाली कंपनी प्रतिष्ठित है और कई देशों में कोरोना बीयर नाम से बीयर विक्रय करती है.

कंपनी ने अदालत में कहा था कि इस किस्म के विज्ञापनों से उसका व्यवसाय और छवि प्रभावित हो रहा है. कंपनी ने अपने तर्क में बताया कि कोरोना संक्रमण फैलने से बहुत पहले ही वो "कोरोना बीयर" ब्रांड के नाम से अपनी बीयर बाजार में बेच रहे थी. कंपनी की ओर से अदालत में दावा किया गया कि फेसबुक पर एक कंपनी की तरफ से कोरोना बीयर को कोरोना महामारी के साथ जोड़कर विज्ञापन दिखाया गया जिससे कंपनी का व्यवसाय पर काफी प्रभाव पड़ा है.

उच्च न्यायालय ने पाया कि "कोरोना" कंपनी का पंजीकृत ट्रेडमार्क है जिसके तहत बीयर विक्रय की जा रही है और इस तरह के विज्ञापन दिखाए जाने से कोरोना बीयर को व्यावसायिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि इस तरह के विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाई गई तो कंपनी को आगे और व्यावसायिक नुकसान उठाने को विवश होना पड़ेगा. विज्ञापन दिखाने वाली कंपनी को अदालत ने आदेश दिया है कि फेसबुक पर इस तरह के विज्ञापन को हटाया जाए. साथ ही कंपनी से संबधित कोई भी कर्मचारी, एजेंट, ऑफिसर इस विज्ञापन को जनता के बीच में प्रचारित करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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