'जो यात्री ठीक से मास्क न पहने उसे फ्लाइट से उतार दो...', दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश
'जो यात्री ठीक से मास्क न पहने उसे फ्लाइट से उतार दो...', दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश
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नई दिल्ली: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दिल्ली उच्च न्यायालय अलर्ट हो गया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर इंडिया की फ्लाइट में कोलकाता से दिल्ली जाने वाले लोगों की तरफ से मास्क न पहनने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि सही से मास्क नहीं लगाएं यात्री तो प्लेन से उतार दो, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दो.

न्यायाधीश सी हरिशंकर ने आदेश पारित करते हुए कहा कि, 'कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र नियमों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, विमान में यात्री बंद वातानुकूलित वातावरण में होते हैं, यदि उनमें से कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव होता है, तो यह अन्य यात्रियों पर असर डाल सकता है, यह सामान्य ज्ञान का विषय है. न्यायाधीश सी हरिशंकर ने कहा कि यदि कोरोना का मरीज भले ही वह एसिम्टोमैटिक ही क्यों न हो, वह एक हाथ की लंबाई पर खड़े होकर बात कर रहा है तो वह वायरस प्रसारित करने के लिए पर्याप्त है. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि कोई ठीक से मास्क नहीं पहन रहा है तो उसे प्लेन से उतार दीजिए और नो फ्लाई लिस्ट में डाल दीजिए. 

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने मास्क न पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया. दरअसल, 5 मार्च को कोलकाता जाते वक़्त जज ने देखा कि यात्री जिद्दी हैं और फ्लाइट अटेंडेंट के निर्देशों को नहीं सुन रहे हैं और मास्क सही से नहीं लगा रहे हैं.

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