'गठबंधन का नाम INDIA होने से..', दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र, चुनाव आयोग और 26 सियासी दलों को नोटिस
'गठबंधन का नाम INDIA होने से..', दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र, चुनाव आयोग और 26 सियासी दलों को नोटिस
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र, भारत चुनाव आयोग और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है, जिसमें विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए INDIA शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ NDA से मुकाबला करने के लिए 17-18 जुलाई को बेंगलुरु, कर्नाटक में एक बैठक में 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन INDIA (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) की घोषणा की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने याचिका पर गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ECI और 26 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा था कि, "इस पर सुनवाई होनी चाहिए। इसके लिए सुनवाई की आवश्यकता है। नोटिस जारी किया गया है।" हालाँकि, उसने इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उत्तरदाताओं को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "हम इस तरह कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए। हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।"

याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने कहा कि याचिका के दलों के ज्ञापन में उल्लिखित 26 राजनीतिक दलों में से 16 के प्रमुख नेता और सदस्य 2024 के आगामी आम चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाने के लिए 23 जून को बिहार के पटना में एकत्र हुए और बेंगलुरु में एक रणनीति तैयार करने और गठबंधन और उसके संयोजक का नाम चुनने के लिए फिर से मिलने का फैसला किया।। वकील वैभव सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 17 जुलाई को ये राजनीतिक दल 2024 के आम चुनाव के लिए आगे की रणनीतियों को आकार देने के लिए बेंगलुरु में एकत्र हुए और गठबंधन का नाम INDIA रखने की घोषणा की गई। इन पार्टियों ने कहा है कि वे 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे।

याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा INDIA उपनाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने और प्रतिवादी राजनीतिक गठबंधन द्वारा INDIA उपनाम वाले राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि, "...हमारे राष्ट्र (INDIA) का नाम घसीटकर राहुल गांधी ने बहुत चालाकी से अपने गठबंधन का नाम हमारे राष्ट्र के नाम के रूप में प्रस्तुत किया और यह दिखाने का प्रयास किया कि NDA/भाजपा और माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ही देश यानी INDIA के खिलाफ हैं और राहुल गांधी के इस प्रयास ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया था कि 2024 का आगामी आम चुनाव राजनीतिक दलों के बीच होगा, या गठबंधन और हमारे देश के बीच की लड़ाई होगी। 

याचिका में कहा गया, "यह भ्रम पैदा करके प्रतिवादी राजनीतिक दल हमारे देश के नाम पर अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं।" इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ECI को एक अभ्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद उसने याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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