कॉल ड्राप मामले में कम्पनियों को मिली राहत की साँस
कॉल ड्राप मामले में कम्पनियों को मिली राहत की साँस
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नई दिल्ली : देश में कॉल ड्रॉप का मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है इसके साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि टेलीकॉम कम्पनियों को भी इसको लेकर चिंता सता रही है. लेकिन अब हम आपको बता दे कि हाल ही में यह खबर सामने आई है कि कॉल ड्राप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को 6 जनवरी तक राहत मिल गई है.

बताया जा रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि मामले में अगली सुनवाई होने तक टेलीकॉम कम्पनियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. आपको बता दे कि कॉल ड्राप को लेकर अगली सुनवाई 6 जनवरी को की जाना है.

गौरतलब है कि ट्राई के द्वारा टेलीकॉम कम्पनियों पर 1 जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप मामले को लेकर जुरमाना लगाने का फैसला किया गया था. इसके अनुसार यदि दिन में तीन कॉल ड्राप से अधिक होते है तो कम्पनी को उसके एवज में प्रति कॉल 1 रु का जुरमाना देना होगा.

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