पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली HC ने दी जमानत, चीन के लिए जासूसी करने का है आरोप
पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली HC ने दी जमानत, चीन के लिए जासूसी करने का है आरोप
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नई दिल्ली: चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने  जमानत दे दी है. पुलिस ने राजीव शर्मा को सितंबर में अरेस्ट किया था, मगर पटियाला हाउस कोर्ट ने उस समय उनकी जमानत अर्जी को ठुकरा दिया था, जिसके बाद राजीव शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था.

राजीव शर्मा पर आरोप है कि वह 2016 से ही चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं. वो PIB कार्ड होल्डर हैं और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए राजीव शर्मा ने भारत और चीन को लेकर कई वीडियो भी पोस्ट किए हुए हैं, जिनको लाखों लोगों ने देखा है. बताया जा रहा है कि 2016 से अब तक राजीव शर्मा को 45 से 50 लाख रुपए संवेदनशील जानकारियों को शेयर करने के लिए शैल कंपनियों के माध्यम से चीन द्वारा उपलब्ध कराए गए.

दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के समय जानकारी देते हुए बताया गया था कि राजीव शर्मा को सेना से संबंधित हुई संवेदनशील जानकारी के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए. इसके अलावा किंग शी और शेर सिंह की सेल कंपनियों के जरिए जो पैसा राजीव शर्मा तक पहुंचाया गया उसको लेकर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है.

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