बड़ी खबर: अब बिना PUC गाड़ी चलाने पर लगेगा 10,000 तक जुर्माना
बड़ी खबर: अब बिना PUC गाड़ी चलाने पर लगेगा 10,000 तक जुर्माना
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नई दिल्ली: यदि आपके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं है, तो अब गाड़ी लेकर सड़क निकलना आपको बेहद महंगा पड़ सकता है। दरअसल, बिना PUC के गाड़ी चलाने पर आपको 10 हजार तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के तहत, ऐसे काफी सारे वाहनों के चालान काटे गए जिनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं था।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने निजी न्यूज़ चैनल को बताया कि, 'हमने दिल्ली में 40 टीमें तैनात की हैं, जो PUC प्रमाणपत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान बनाएंगी। ये टीमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा चिन्हित किए गए 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर फोकस करेंगी। इनमें आनंद विहार, आरके पुरम, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, मायापुरी सहित अन्य स्थान शामिल हैं।' उन्होंने आगे कहा कि इन हॉटस्पॉट्स पर हमारी प्रवर्तन टीम की संयुक्त टीमें, DPCC अधिकारी और दिल्ली के ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों के वाहनों से डीजल और पेट्रोल के नमूने भी ले रहे हैं ताकि उसमें मिलावट और अशुद्धियों की पड़ताल की जा सके।

1 सितंबर, 2019 से दिल्ली में लागू हुए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध PUC प्रमाणपत्र के बगैर वाहन चलाने पर 1,000 रुपये लगने वाले जुर्माने को 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। जुर्माने में दस गुना इजाफे की वजह से दिल्ली के तक़रीबन 1,000 PUC केंद्रों में अचानक भीड़ बढ़ गई थी और परिवहन विभाग ने उस एक माह में 14 लाख PUC प्रमाणपत्र जारी किए थे।

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