FICCI पर दिल्ली सरकार ने लगाया 20 लाख का जुर्माना, नियम उल्लंघन का आरोप
FICCI पर दिल्ली सरकार ने लगाया 20 लाख का जुर्माना, नियम उल्लंघन का आरोप
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नई दिल्ली: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (DPCC) ने शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) पर तानसेन मार्ग की एक डेमोलिशन साइट पर धूल नियंत्रण मानदंडों का पालन ना करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, फिक्की को 15 दिनों के अंदर जुर्माना जमा करने को कहा गया है। 

इसके साथ ही DPCC ने फिक्की को निर्देश दिया है कि वह राजधानी में अपनी तानसेन मार्ग स्थित परियोजना स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाए बगैर किसी भी डेमोलिशन ड्राइव को अंजाम न दे। आदेश में कहा गया है कि FICCI को 9 अक्टूबर को निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितत्ताओं को सही करने और एक हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे। इस संबंध में एक अंडरटेकिंग 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। 

DPCC ने इससे पहले FICCI को डेमोलिशन साइट पर कार्य रोकने के निर्देश दिए थे। बता दें कि सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और डेमोलिशन साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन स्थापित करना जरुरी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 39 साइटें हैं और इनमें से छह साइटों में एंटी-स्मॉग गन नहीं हैं इन सभी को कार्य बंद करने के आदेश दिए गए है।

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