यौन उत्पीड़न मामला: कांग्रेस सोशल मीडिया इकाई के सदस्य चिराग पटनायक को कोर्ट का समन
यौन उत्पीड़न मामला: कांग्रेस सोशल मीडिया इकाई के सदस्य चिराग पटनायक को कोर्ट का समन
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम के सदस्य चिराग पटनायक को शुक्रवार को समन जारी किया है. पटनायक को अपने सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने इसी मामले में पटनायक को 2 फरवरी 2019 को अदालत के सामने उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है.

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दिल्ली पुलिस ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न की सजा) और 509 (शब्द या इशारे द्वारा महिला की विनम्रता का अपमान करना) के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष मामले में चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में यह उल्लेख किया गया था कि चिराग ने अक्सर शिकायतकर्ता की निजता उल्लंघन किया और उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया.

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चार्ज शीट में बताया गया है कि पीड़िता के अनुसार, आरोपी पटनायक उन्हें पीछे से पकड़ लेते थे, उनके शरीर पर साँसे छोड़ते थे और उनके बेहद करीब आ जाते थे. शिकायतकर्ता  ने कहा कि उन्होंने 17 मई, 2018 को इसी अवसाद के कारण इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा न तो स्वीकार किया गया और न ही अस्वीकार किया गया. पीड़िता ने बताया कि 14 मई को, कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के दिव्या स्पंदाना ने मेरे तनाव के कारणों और चिराग पटनायक के व्यवहार के बारे में मेरी शिकायतों को सुनने से इंकार कर दिया था.

 

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