दिल्ली के एम्स में होगा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का इलाज, कोर्ट ने दिया आदेश
दिल्ली के एम्स में होगा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का इलाज, कोर्ट ने दिया आदेश
Share:

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कैदियों के अधिकार की रक्षा करने वाले कानून का उल्लंघन कर 'लचर तरीके' से कार्य करने के लिए तिहाड़ जेल के अफसरों को जमकर फटकार लगायी और जेल प्रशासन को पॉलीसाईथेमिया से पीड़ित भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का उपचार एम्स में कराने का निर्देश दिया।

आजाद को पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने गुरुवार को आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पॉलीसाईथेमिया का समुचित उपचार एम्स में कराने का निर्देश दिया जहां पहले भी उनका इलाज किया गया था।

आपको बता दें कि पॉलीसाईथेमिया एक किस्म का रक्त विकार होता है। कोर्ट ने कहा कि आजाद की स्थिति के बारे में जानने के बाद भी उनको सामान्य चिकित्सा सुविधा दी गयी और उनकी बीमारी के लिये उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने 'लचर तरीके' से कार्य किया और कानून का उल्लंघन किया, जिसके तहत नागरिकों, कैदियों के अधिकारों की रक्षा होती है। अब अदालत के आदेश के अनुसार, भीम आर्मी चीफ को एम्स में भर्ती करवाने के लिए ले जाय गया है।

एयर इंडिया को बेचने के लिए आकर्षक ऑफर ला रही मोदी सरकार, खरीदार भी नहीं कर पाएंगे इंकार

रतन टाटा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लेकिन साइरस मिस्त्री को लगा झटका

IRCTC Tatkal Booking Rules 2020: तत्काल टिकिट को जल्द बुक करने के लिए जानिये क्या है नियम

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -