नई दिल्ली : रतन टाटा और टाटा संस को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा संस की याचिका पर NCLAT के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने साइरस मिस्त्री को नोटिस जारी किया है। दरअसल, NCLAT ने टाटा सन्स बोर्ड के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मिस्त्री को हटा दिया गया था। मिस्त्री के हटने के बाद रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए थे।
गौरतलब है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में बहाल करने के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 10 जनवरी को सुनवाई मुकर्रर की थी। TSPL ने NCLAT के 18 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी है थी। यह फैसला मिस्त्री के पक्ष में था और उन्हें TSPL के कार्यकारी चेयरमैन के पद पर बहाल किया गया था।
फैसले में एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवैध ठहराया गया था। NCLAT के फैसले के बाद ही साइरस मिस्त्री ने कहा था कि टाटा समूह में किसी भी भूमिका में लौटने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने साइरस मिस्त्री को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को निरस्त कर दिया था।
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