दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार गंभीर नहीं
दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार गंभीर नहीं
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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त भर्ती करने के मामले में केंद्र और ना ही दिल्ली सरकार गंभीर है. दिल्ली के जंगलराज के हालात में जो खुद को बचा सकता है, वह बचा ले. यह तल्ख़ टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र के पास पुलिस की भर्ती के लिए बजट नहीं है तो कोर्ट को बता दे, ताकि इस मामले की सुनवाई ही बंद कर दें.

हाई कोर्ट ने फारेंसिक लैब में पेंडिंग पड़े मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसको लेकर भी कोई गंभीर नहीं है. दिल्ली पुलिस से अगली सुनवाई में रिक्त पदों एवं फारेंसिक लैब में पड़े केसों की जानकारी मांगी गई है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि एफएसएल के 11 हजार केस पेंडिंग हैं.

दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए वित्त मंत्रालय को देना है. हाई कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच का मामला है फिर भी दोनों गंभीर नहीं है, इसलिए कोर्ट को बताएं कि कोर्ट कब तक इन्तजार करे. अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

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