साकेत गोखले के खिलाफ चलेगा मानहानि का केस, दिल्ली HC ने कहा- 24 घंटे में डिलीट करो सारे ट्वीट
साकेत गोखले के खिलाफ चलेगा मानहानि का केस, दिल्ली HC ने कहा- 24 घंटे में डिलीट करो सारे ट्वीट
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस समर्थक और स्वघोषित पत्रकार साकेत गोखले को महज 24 घंटे का समय दिया है। इन 24 घंटों में साकेत गोखले को वो तमाम ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा गया है, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के विरुद्ध किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले न केवल इस मामले से जुड़ी तमाम ट्वीट डिलीट करें बल्कि वो लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट भी नही करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि यदि ये ट्वीट डिलीट नहीं किए जाते हैं तो ट्वीटर इन्हें हटाए। इसके बाद कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा चलाने की भी स्वीकृति दी है।

साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी की प्रॉपर्टी को लेकर ट्वीट किया था। इसी मामले में साकेत गोखले के विरुद्ध अवमानना का केस चल रहा है। बता दें कि लक्ष्मी पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं और पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी भी हैं। साकेत गोखले ने जून 2021 में ट्वीट करते हुए लक्ष्मी पुरी के द्वारा स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी खरीदने का हवाला दिया था। ट्वीट में उन्होंने लक्ष्मी पुरी के साथ ही उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया था। इसके बाद लक्ष्मी पुरी ने मानहानि की याचिका दायर की थी, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की माँग की गई थी।

8 जुलाई 2021 को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले के ट्वीट करते हुए आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि वह लोगों को बदनाम कैसे कर सकते हैं, खासकर जब उनके द्वारा किए गए ट्वीट प्रथम दृष्टया गलत थे? दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सी हरि शंकर ने सुनवाई के दौरान साकेत गोखले से सवाल किया था कि ट्वीट करने से पहले क्या उन्होंने वादी से संपर्क किया था या स्पष्टीकरण माँगा था?

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