डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अब नहीं संचालित कर सकेंगी, डिस्टेंस मोड में कोर्स
डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अब नहीं संचालित कर सकेंगी, डिस्टेंस मोड में कोर्स
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नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ये विश्वविद्यालय अपने नाम के बाद लगने वाले यूनिवर्सिटी शब्द का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इन्हें एक माह का समय दिया गया है। वर्ष 2018 - 2019 से ये विश्वविद्यालय दूरस्थ पाठ्यक्रम रन नहीं कर सकेंगे। आदेश के अनुसार, आने वाले अकादमिक सत्र से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी, एआईसीटीई, डीइसी की अनुमति के बिना डिस्टेंस एजुकेशन के पाठ्यक्रम नहीं चला सकेंगी।

यदि इन विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालित करने होंगे तो इस हेतु उन्हें अलग - अलग अनुमति लेना होगी। यह जानकारी भी सामने आई है कि, देश की 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ से जिन विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की है उनकी डिग्रीयां रद्द कर दी गई हैं।

यह निर्णय वर्ष 2001 से 2005 तक के विद्यार्थियों के लिए लिया गया है। अब इन विद्यार्थियों को एआईसीटीई की परीक्षा देनी होगी। यदि वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो उन्हों इंजीनियरिंग की उपाधि मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

इस मामले में सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यायालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने में अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने हेतु जांच के आदेश दिए गए हैं।

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