दिल्ली उच्च न्यायालय ने कीर्ति आजाद की अर्जी रद्द की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कीर्ति आजाद की अर्जी रद्द की
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की उच्च न्यायालय ने आज अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मंगलवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में CBI से अदालत की निगरानी में कराने संबंधी मामले में कीर्ति आजाद व बिशन सिंह बेदी जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर है कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कीर्ति आजाद व बिशन सिंह बेदी ने DDCA में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग करते हुए अपनी और से एक याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में प्रारंभिक जांच पहले ही प्रारंभ हो चुकी है और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने के निर्देश सिर्फ इसलिए नहीं दिये जा सकते क्योंकि केंद्रीय मंत्री का नाम इस मामले में जुड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कीर्ति आजाद व  बिशन सिंह बेदी जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर है कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है
 

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