आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक-2022 आज लोकसभा में पेश
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक-2022 आज लोकसभा में पेश
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पेश करेंगे. विधेयक में पुलिस को दोषियों और अन्य लोगों की पहचान करने और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए आपराधिक जांच करने के उद्देश्य से माप लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

यह बिल पुलिस को "उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, तस्वीरें, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनके विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखावट, या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहार संबंधी विशेषताओं" को इकट्ठा करने की अनुमति देता है, जैसा कि धारा 53 और 53 ए में परिभाषित किया गया है।

किसी भी निवारक निरोध क़ानून के तहत दोषी ठहराए गए, कैद या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को बिल की आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को "माप" प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया जाएगा। विधेयक के तहत मौजूदा 'कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920' को निरस्त किया जाएगा। यह अधिनियम केवल दोषी और गैर-दोषी लोगों के एक छोटे समूह के लिए, एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उंगली और पदचिह्न के निशान, साथ ही तस्वीरें लेने की अनुमति देता है।

संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च को शुरू हुआ और 8 अप्रैल को समाप्त होगा। बजट सत्र की पहली छमाही 31 जनवरी को शुरू हुई और 11 फरवरी को समाप्त हुई, दूसरी छमाही 31 जनवरी को शुरू हुई और 11 फरवरी को समाप्त हुई।

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