चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल कैद की सजा, 60 लाख रुपए जुर्माना, क्या फिर बीमार हो जाएंगे RJD चीफ ?
चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल कैद की सजा, 60 लाख रुपए जुर्माना, क्या फिर बीमार हो जाएंगे RJD चीफ ?
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पटना:  डोरंडा कोषागार से संबंधित चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को आज यानी सोमवार को सजा सूना दी गई है. कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उनपर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है. CBI की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव सहित अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी करार दिया था. हालांकि, अदालत ने उस समय सजा का ऐलान नहीं किया था.

डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे. इसमें से 24 को बरी कर दिया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. उस समय लालू यादव की सेहत ठीक नहीं थी. सजा सुनाए जाने के बाद लालू को फिर से RIMS हॉस्टिपल में एडमिट कराया गया था. लालू यादव को IPC की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तेहत  13 (1), 13 (2)C की धाराओं में दोषी पाया गया था. बता दें कि, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों (दुमका, देवघर और चाईबासा) में पहले ही दोषी पाया जा चुका है. इसमें उनको कुल 14 वर्ष कैद की सजा हुई है. वहीं जुर्माने के रूप में उन्हें अबतक 60 लाख रुपये देने पड़े हैं. 

बता दें कि, लालू यादव को जब पहले सजा सुनाई गई थी, तब वे बीमार होने के नाम पर कभी RIMS तो कभी दिल्ली AIIMS में भर्ती रहे थे. लेकिन जब उन्हें आधी सजा के बाद जमानत पर छोड़ा गया था तो बाहर आने के बाद लालू जीप दौड़ाते और प्रचार करते भी नज़र आए थे . हालांकि, अब देखना ये होगा कि,  क्या 5 साल की सजा मिलने के बाद लालू यादव जेल जाते हैं, या फिर बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में डेरा डालते हैं.

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