वीर सावरकर पर बयान देकर फिर घिरे राहुल गांधी, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
वीर सावरकर पर बयान देकर फिर घिरे राहुल गांधी, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
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लखनऊ: पिछले साल स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक ताजा घटनाक्रम में, लखनऊ जिला और सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। यह निर्णय एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष दिए गए आवेदन के बाद आया है।

शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी विवादास्पद भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र चरण के दौरान जानबूझकर वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इस याचिका के जवाब में लखनऊ जिला जज ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई 1 नवंबर 2023 को शुरू होने वाली है।

यह घटनाक्रम पिछले साल सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत वकील नृपेंद्र पांडे के आवेदन से उपजा है, जिसमें गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, अदालत ने पुलिस को जाँच करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मामले को शिकायत के रूप में दर्ज किया। इसके बाद, शिकायत को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणियाँ:
अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के महाराष्ट्र चरण के दौरान, राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर तीखा हमला किया। 15 नवंबर, 2022 को उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के खिलाफ काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार से पेंशन स्वीकार की थी।

उसी वर्ष 17 नवंबर को अपनी आलोचना जारी रखते हुए, राहुल गांधी ने अपने दावों को दोहराया कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की और दया याचिकाएं "डर के कारण" लिखीं। महाराष्ट्र के अकोला जिले में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे नेताओं को धोखा देने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने कहा, 'वीर सावरकर ने अंग्रेजों को लिखे पत्र में कहा- सर, मैं आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक बने रहने की विनती करता हूं' और उस पर हस्ताक्षर किए। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने डर के मारे पत्र पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं को धोखा दिया।''

उन्होंने आगे कहा, "जब सावरकर अंडमान जेल में बंद थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि उन्हें माफ कर दिया जाए और रिहा कर दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली और कांग्रेस के खिलाफ काम किया।" राहुल गांधी ने आगे दावा किया, "जेल से बाहर आने के बाद, उन्होंने ब्रिटिश प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनकी सेना में शामिल हो गए। सावरकर और बिरसा मुंडा के बीच अंतर यह है कि वह केवल 24 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मर गए।"

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