Jul 24 2016 01:02 PM
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने घाटी में हिंसा रोकने हेतु पैलेट गन का उपयोग न किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को निर्देश दिए और कहा कि घाटी में हिसा को रोकने हेतु पैलेट गन का उपयोग किया गया।
उनका कहना था कि ये नाॅन लीथल वैपन है। दरअसल भीड़ को खदेड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह वैपन जानलेवा नहीं है। इससे लोग घायल जरूर होते हैं।
हालांकि इसका उपयोग किया गया तो कई लोगों को देखने में परेशानी आने लगी। जिसके कारण इसके उपयोग को रोकने के निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया।
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