राहुल जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
राहुल जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
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बॉलीवुड गायक-संगीतकार राहुल जैन के खिलाफ पोशाक डिजाइनर द्वारा दर्ज दुष्कर्म मामले में महाराष्ट्र की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जी दरअसल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि अपराध गंभीर है और इसमें अधिक पूछताछ की आवश्यकता है। आपको बता दें कि गायक की अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उपनगरीय डिंडोशी अदालत) ए जेड खान ने मंगलवार को खारिज कर दिया था और विस्तृत आदेश बीते शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। आपको बता दें कि ओशिवारा पुलिस ने पिछले महीने 30-वर्षीय महिला द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

जी दरअसल शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल जैन ने उनसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उनके काम की तारीफ की। वहीं उसके बाद अक्टूबर 2020 में महिला को उपनगरीय अंधेरी में स्थित अपने घर पर बुलाकर कथित तौर पर शराब के नशे में उनसे बलात्कार किया। इस मामले में शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला को अपना निजी ड्रेस डिजायनर बनाने के बहाने यह हरकत की थी। केवल यही नहीं बल्कि राहुल जैन ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

वहीं अपराध के लगभग दो साल बाद 11 अगस्त को महिला ने पुलिस से संपर्क किया। हालाँकि आज, जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर था और इसके लिए विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। इसी के साथ अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर जांच अधिकारी का आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार छीन लिया जाएगा और यह अभियोजन के मामले को प्रभावित करेगा।

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